नाहन-17 अपै्रल। हिमाचल प्रदेश सरकार महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी प्रतिबद्धता को पूर्ण करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विधवा, एकल, निराश्रित एवं दिव्यांग महिला आवास योजना लागू की गई है।
जिला सिरमौर में जिला श्रम कल्याण कार्यालय के माध्यम से इस योजना को संचालित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत विधवाओं, एकल, निराश्रित एवं दिव्यांग महिलाओं को आवास निर्माण के लिए आर्थिक अनुदान प्रदान करना है।
जिला सिरमौर के तहसील नाहन के शंभू वाला की निवासी निर्मला देवी ने महिलाओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई मुख्यमंत्री विधवा, एकल, निराश्रित एवं दिव्यांग महिला आवास योजना के लिए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत गृह निर्माण के लिए उन्हें सरकार द्वारा 03 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है जिससे वह अपने गृह निर्माण कार्य को आरंभ कर चुकी है।
हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत जिला सिरमौर के नाहन शहर निवासी शरीफा को भी जिला श्रम कार्यालय द्वारा इस योजना के तहत गृह निर्माण के लिए 03 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है जिसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है।
जिला सिरमौर के नाहन तहसील की ग्राम पंचायत सतीवाला की निवासी परमिता ने कहा कि यह योजना उनके अपने गृह निर्माण का सपना पूर्ण करने में सहायक सिद्ध हो रही है, जिसके लिए वह प्रदेश सरकार की धन्यवादी है।
जिला श्रम कल्याण अधिकारी पारितोष तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री विधवा, एकल, निराश्रित एवं दिव्यांग महिला आवास योजना के तहत बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत 40 वर्ष या इससे अधिक आयु की एकल नारी व निराश्रित महिला तथा संदर्भित दिव्यांगजन पात्र होंगे। योजना का लाभ ऐसी विधवा, एकल, निराश्रित एवं दिव्यांग महिला जो हिमाचल प्रदेश भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड मंे पंजीकृत हो और जिन्होेंने पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिनों तक कार्य दिवस कार्य किया हो और समय-समय पर पंजीकरण का नवीनीकरण किया हो, वह इस योजना के लिए पात्र है।
योजना की पात्रता के लिए विधवा, एकल, निराश्रित एवं दिव्यांग महिला जिनके पास निजी आवास ना हो अथवा कच्चा मकान है और उनकी वार्षिक आय समस्त स्रोतों से अढाई लाख से अधिक न हो तथा जिनके पास आवास निर्माण के लिए राजस्व अभिलेख में कम से कम 2 बिस्वा भूमि दर्ज हो अथवा जिनके पक्ष में सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करवाई गई है, ऐसी महिला इस योजना के लिए पात्र है।
उन्होंने बताया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत विधवा, एकल, निराश्रित एवं दिव्यांग महिला को आवास निर्माण के लिए 03 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
Discover more from Newshimachal24
Subscribe to get the latest posts sent to your email.