भोरंज की 44 पंचायतों के एआरओ को समझाई नामांकन प्रक्रिया

वीरवार से आरंभ हो रही है प्रधान, उपप्रधान और पंचायत सदस्यों की नामांकन प्रक्रिया

भोरंज 06 मई। विकास खंड भोरंज के अंतर्गत 44 ग्राम पंचायतों में वीरवार से आरंभ होने वाली नामांकन प्रक्रिया के लिए नियुक्त किए जाने वाले सहायक निर्वाचन अधिकारियों के लिए बुधवार को यहां मिनी सचिवालय में दूसरे दौर का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस अवसर पर भोरंज के एसडीएम एवं निर्वाचन अधिकारी शशिपाल शर्मा ने सहायक निर्वाचन अधिकारियों को ग्राम पंचायतों में नामांकन प्रक्रिया और निर्वाचन से संबंधित अन्य सभी प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की तथा इन सभी प्रक्रियाओं को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सौहार्दपूर्वक संपन्न करवाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि हर पंचायत में इन सभी प्रक्रियाओं को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सौहार्दपूर्वक संपन्न करवाने की जिम्मेदारी सहायक निर्वाचन अधिकारियों पर रहेगी। नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक दस्तावेजों, प्रपत्र-18क, 18ख, 19 और अन्य प्रपत्रों के बारे में भी एसडीएम ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंचायत सदस्य के लिए जमानत राशि 100 रुपये है। आरक्षित वर्गों और महिलाओं के लिए यह राशि 50 रुपये निर्धारित की गई है। प्रधान और उपप्रधान के पदों की जमानत राशि 150 रुपये होगी। महिला प्रत्याशी और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए यह 75 रुपये होगी। नामांकन के समय आरक्षित वर्ग के प्रत्याशी को अपना जाति प्रमाण-पत्र देना होगा।

एसडीएम ने कहा कि नामांकन की सूचना हर रोज पंचायत घर में प्रदर्शित होनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार की आपत्ति को लिखित रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए। सहायक निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन पत्रों की छंटनी प्रकिया, चुनाव चिह्नों के आबंटन और मतगणना की प्रक्रिया से भी अवगत करवाया गया। प्रशिक्षण के उपरांत सभी 44 सहायक निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन पत्रों से संबंधित सामग्री सहित ग्राम पंचायतों के लिए रवाना कर दिया गया।

इस अवसर पर तहसीलदार डॉ. आशीष शर्मा, बीडीओ कुलवंत सिंह, पंचायत निरीक्षक राकेश कुमार, उप निरीक्षक मनोज शर्मा और सभी सहायक निर्वाचन अधिकारी उपस्थित रहे।


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