जिला बिलासपुर में चुनाव अवधि के दौरान हथियारों के प्रदर्शन एवं धारण पर प्रतिबंध लागू

लाइसेंसधारी हथियार धारक 5 दिनों के भीतर निकटतम पुलिस थाना में जमा करवाएं हथियार

बिलासपुर, 01 मई: जिला दंडाधिकारी बिलासपुर राहुल कुमार ने शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिला बिलासपुर में हथियारों के प्रदर्शन एवं धारण पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की समस्त भौगोलिक सीमा में चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री एवं घातक हथियारों के ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, जिला बिलासपुर के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लाइसेंसधारी हथियार धारकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह आदेश जारी होने की तिथि से 5 दिनों के भीतर अपने लाइसेंसी हथियार एवं गोला-बारूद (यदि कोई हो) निकटतम पुलिस थाना में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने जारी आदेश में बताया है कि यह आदेश कानून एवं व्यवस्था, चुनाव प्रक्रिया के संचालन एवं आवश्यक सेवाओं के निर्वहन में लगे सुरक्षा अधिकारियों एवं एजेंसियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश जिला बिलासपुर के सभी शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेगा।


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