31 मई को मतगणना, आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू
मंडी, 21 अप्रैल। उपायुक्त एवं निर्वाचन अधिकारी नगर निगम मंडी अपूर्व देवगन ने राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना के अनुसार नगर निगम मंडी के आम चुनाव का कार्यक्रम अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचना के अनुसार वार्ड 1 से 13 खलियार, पुरानी मंडी, पड्डल, नेला, मंगवाईं, सनयारड़, तल्याहड़, पैलेस कॉलोनी-1, पैलेस-2, सुहड़ा, समखेतर, भगवाहन, थनेहड़ा के लिए नामांकन पत्र सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी (ना.) सदर, मंडी के कार्यालय में तथा वार्ड 14 व 15 बैहना और दौंधी के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी (ना.) बल्ह नेरचौक के कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए अतिरिक्त उपायुक्त मंडी को चुनावों के समग्र पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है
अधिसूचना के अनुसार नामांकन पत्र 29 अप्रैल, 30 अप्रैल तथा 2 मई को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 4 मई को प्रातः 10 बजे से की जाएगी। उम्मीदवार 6 मई को दोपहर 3 बजे से पूर्व अपना नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी की प्रक्रिया पूर्ण होने के तुरंत बाद चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 17 मई को प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा तथा मतों की गणना 31 मई को प्रातः 9 बजे से नगर निगम मुख्यालय मंडी में की जाएगी।
अधिसूचना के अनुसार नगर निगम मंडी के क्षेत्राधिकार में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहेगी।
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