48 घंटे की अवधि के दौरान चुनावी सभाओं एवं कार्यक्रमों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
इस अवधि के दौरान शराब की बिक्री एवं वितरण पर भी रहेगी पाबंदी: गंधर्वा राठौड़
हमीरपुर 14 मई। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि नगर परिषद सुजानपुर और नगर पंचायत भोटा के लिए 17 मई को सुबह 7 बजे से सायं 3 बजे तक मतदान होगा। इन दोनों शहरी निकाय क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के समय से 48 घंटे पहले यानि 15 मई सायं 3 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा।
इसके मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी ने हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम-1994 की धारा 304बी के तहत आदेश जारी करते हुए नगर परिषद सुजानपुर और नगर पंचायत भोटा के अधीन आने वाले क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले की अवधि के भीतर किसी भी तरह की चुनावी जनसभा, जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम, टीवी-सिनेमा शो और सार्वजनिक बैठकों इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया है।
हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम-1994 की धारा 304-आर के तहत एक अन्य आदेश जारी करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन दोनों शहरी निकाय क्षेत्रों में उपरोक्त 48 घंटे की अवधि के दौरान शराब की बिक्री और वितरण पर भी प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान किसी भी होटल, रेस्तरां, बार, क्लब, मैरिज पैलेस और अन्य सार्वजनिक एवं निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी शराब के वितरण पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
गंधर्वा राठौड़ ने कहा कि इन दोनों आदेशों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम-1994 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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