अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करें: डीसी

बिलासपुर, 23 जून: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिला मुख्यालय स्थित बचत भवन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने की।

बैठक में अधिनियम के तहत जिला में दर्ज मामलों तथा पीड़ितों को प्रदान की गई राहत राशि की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026-27 के दौरान अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत छह एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से एक मामले में जांच पूर्ण होने के उपरांत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है, जबकि चार मामलों में जांच प्रक्रिया जारी है। एक मामले को जांच के उपरांत बंद कर दिया गया है।

बैठक में यह भी अवगत करवाया गया कि अधिनियम के तहत सभी छह पीड़ितों को कुल 2 लाख 45 हजार रुपए की राहत राशि प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जिला बिलासपुर में अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयों में विचाराधीन मामलों की संख्या 43 है।

उपायुक्त राहुल कुमार ने जिला न्यायवादी को निर्देश दिए कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत लंबित सभी मामलों की प्रभावी एवं सुदृढ़ पैरवी सुनिश्चित की जाए ताकि पीड़ितों को समयबद्ध न्याय मिल सके। उन्होंने संबंधित विभागों को भी अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा पात्र लाभार्थियों को समय पर सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।


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