बिलासपुर, 11 जून: उपायुक्त, जिला बिलासपुर राहुल कुमार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 79 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 85 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए बताया कि जिला बिलासपुर की सभी पंचायत समितियों के नव-निर्वाचित सदस्यों में से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए संबंधित उपमंडलाधिकारियों (ना.) को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है।
जारी आदेश के अनुसार उपमंडलाधिकारी (ना.) सदर को पंचायत समिति सदर, उपमंडलाधिकारी (ना.) घुमारवीं को पंचायत समिति घुमारवीं, उपमंडलाधिकारी (ना.) झंडूता को पंचायत समिति झंडूता तथा उपमंडलाधिकारी (ना.) श्री नैना देवी जी को पंचायत समिति श्री नैना देवी जी के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार संबंधित उपमंडलाधिकारी (ना.) नव-निर्वाचित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 85-क के प्रावधानों के अनुरूप निष्ठा एवं प्रतिज्ञान की शपथ दिलवाना भी सुनिश्चित करेंगे।
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