जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा एक पशु बीमा से संबंधित शिकायतों का निपटारा करने के दिए कड़े आदेश


पंचायत समिति सदस्य आरती राणा ने इस फैसले की सराहना की





मिलाप कौशल/ खुंडियां




जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा एक पशु बीमा के संबंधित शिकायत में पशुपालन विभाग को कड़े आदेश दिए गए । आयोग ने शिकायत का निपटारा करने के साथ ये माना कि इंश्योरेंस कंपनी की लापरवाही की वजह से टैग लगे अधिकांश पशु सड़कों पर बेसहारा छोड़ दिए जाते हैं । क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी द्वारा समय पर पशुओं की बीमा राशि का भुगतान नहीं किया जाता । आयोग ने यह भी माना कि जब पशु पालन विभाग और इंश्योरेंस कंपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन सही ढंग से करेंगे  तो लोग भी अपने पशुओं को बेसहारा नहीं छोड़ेंगे ।

आयोग ने पशु पालन विभाग से मृत पशुओं की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्द से जल्द इंश्योरेंस बीमा कंपनी को भेजने का निर्देश दिए हैं । ताकि लोगों को जल्द से जल्द मृत पशु का क्लेम समय पर मिल सके । इस से पहले लोग अपने मृत पशुओं के क्लेम लेने के लिए ओपचारिकताएं पूरी करने में ही उलझे रहते थे । कभी पंचायत के पास तो कभी डॉक्टर के पास पर फिर भी उन्हें मृत पशुओं का क्लेम नहीं मिल पाता था ।

सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गोवंश को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उपभोक्ता आयोग द्वारा लिए गए कड़े फैसले को सराहनीय करार दिया है । अधवाणी की पंचायत समिति सदस्य आरती राणा ,कर्णवीर सूद , देशराज भारती ,खुंडियां पंचायत प्रधान प्रताप सिंह राणा , सैनिक संघ खुंडियां के अध्यक्ष एम.एस.राणा , अधवाणी पंचायत के उप प्रधान अशोक कुमार
पूर्व ब्लॉक समिति सदस्य संजय राणा , डोला खरियाना की पंचायत प्रधान ललिता चौहान, लगडू पंचायत पूर्व प्रधान मनमोहन राणा, रामलोक धनोटिया, छिलगा पंचायत प्रधान बिक्रम सिंह (बिक्कू), पूर्व ब्लॉक समिति सदस्य सुषमा राणा , घरना पंचायत पूर्व प्रधान नीलम राणा ,  आदि ने सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गौवंश को लेकर उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा के उस फैसले की सराहना की है , जिसमें इंश्योरेंस बीमा कंपनी को गौवंश के कल्याण के लिए  जिला कांगड़ा के किसी भी गौसदन को सवा तीन लाख रुपए देने को कहा गया है।

जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप में  कहा कि माननीय उपभोक्ता आयोग के इस निर्णय के बाद इंश्योरेंस कंपनी और पशु पालन विभाग की कार्य प्रणाली में सुधार होगा । और लोग भी अपनी आर्थिकी सुधारने के लिए पशु पालन में रुचि दिखाएंगे । लोगों ने उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा ,आरती सूद ,रजनी नारायण ठाकुर खण्डपीठ का आभार व्यक्त किया है । तमाम पंचायतों ने उपभोक्ता आयोग के इस फैसले की सराहना की है । उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता पालमपुर के आईमा निवासी संतोष कटोच ने अपनी दुधारू गाय का सितंबर 2020में 25000 का बीमा करवाया था । लेकिन उक्त गाय की bh अचानक मौत हो गई थी और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं दे रही थी । उपभोक्ता आयोग ने इंश्योरेंस कंपनी को कड़ी फटकार लगाते हुए यह फ़ैसला सुनाया है ।

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