उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि जिला कांगड़ा में ट्रैकर्स के लापता होने की घटनाओं को देखते हुए, जिला प्रशासन ने ट्रैकिंग करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा और निगरानी को सुनिश्चित करने हेतु एक अहम कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले में सबसे अधिक उपयोग में लाए जाने वाले 10 ट्रैकिंग मार्गों के प्रारंभिक बिंदुओं पर चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं।
इन चेक पोस्टों पर प्रशिक्षित आपदा मित्रों और अन्य स्वयंसेवकों की नियुक्ति की गई है, जो प्रत्येक ट्रैकर का पंजीकरण अनिवार्य रूप से करेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य ट्रैकर्स का रीयल टाइम रिकॉर्ड रखना है, जिससे आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान की जा सके। चेक पोस्ट सल्ली, नौहली, गल्लू टेंपल, खडोता विलेज, कंड कडियाणा, जिया, थाला, नानाहार, उतराला पावर प्रोजेक्ट, राजगुंधा में स्थापित किए गए हैं।

इस सुरक्षा प्रक्रिया को कानूनी रूप देने हेतु जिला दंडाधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत आदेश जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार अब इन 10 चिन्हित ट्रैकिंग मार्गों पर पंजीकरण के बिना ट्रैकिंग करना प्रतिबंधित है। जो भी व्यक्ति बिना पंजीकरण के ट्रैकिंग करते हुए पाया जाएगा, उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
जिला प्रशासन सभी ट्रैकिंग प्रेमियों और टूर ऑपरेटर्स से अनुरोध करता है कि वे इस पहल में सहयोग करें और नियमों का पूर्ण पालन करें। यह कदम जनहित में उठाया गया है ताकि ट्रैकिंग के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को रोका जा सके। अधिक जानकारी और सहायता के लिए जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र कांगड़ा से संपर्क करें।
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