मक्की व धान फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी, बीमा सप्ताह भी शुरू—डीसी


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ सीजन 2025 के लिए मक्की व धान की फसलों के बीमा की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसी बिलासपुर राहुल कुमार ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाले संभावित नुकसानों से राहत प्रदान करना है।


उन्होंने बताया कि मक्की व धान की फसलों के लिए बीमित राशि 60,000 रूपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। बीमा कंपनी द्वारा मक्की हेतु 11 प्रतिशत और धान हेतु 20 प्रतिशत प्रीमियम निर्धारित किया गया है। हालांकि, किसानों को केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम वहन करना होगा, जो कि लगभग 1,200 रूपए प्रति हेक्टेयर अथवा 96 रूपए प्रति बीघा बनता है। शेष प्रीमियम राशि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में वहन की जाएगी।


डीसी ने बताया कि इस योजना का संचालन जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2025 निर्धारित की गई है।
इस योजना के तहत 1 जुलाई से 7 जुलाई, 2025 तक “बीमा सप्ताह” मनाया जा रहा है, जिसके दौरान कंपनी के प्रतिनिधि गांव-गांव जाकर योजना का प्रचार-प्रसार करेंगे। विभिन्न स्थानों पर कैम्प आयोजित किए जाएंगे, जिनमें किसानों को योजना की विस्तृत जानकारी दी जाएगी और उन्हें अधिक से अधिक संख्या में बीमा करवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।


उन्होंने गैर-ऋणी किसानों से अनुरोध किया है कि वे अपने राजस्व पत्रों तथा पटवारी द्वारा सत्यापित फसल बिजाई प्रमाणपत्र सहित नजदीकी लोकमित्र केंद्र जाकर अपनी मक्की व धान की फसलों का बीमा अवश्य करवा लें, ताकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई सुनिश्चित की जा सके।


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कम वर्षा या प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण बुआई या रोपण न हो पाने की स्थिति, फसल के बुआई से लेकर कटाई तक के दौरान सूखा, लंबे समय तक शुष्क मौसम, कीट व रोग, बाढ़, जलभराव जैसी परिस्थितियों, कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए छोड़ी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा या असमय वर्षा से होने वाले नुकसान तथा ओलावृष्टि, भूस्खलन व जलभराव जैसी स्थानीयकृत आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी।


कृषि उपनिदेशक प्रेम सिंह ने बताया कि योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जिला अधिकारी चंद्रशेखर (मोबाइल नंबर: 98570-75081) से संपर्क कर सकते हैं।


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