पधर उपमंडल में बाजार और भीड़भाड़ के क्षेत्र में पटाखा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध



एसडीएम सुरजीत ठाकुर ने अधिसूचना जारी कर लागू किए दिशा निर्देश

दुकानदारों के लिए पधर, कुन्नू, पाली, उरला और बरोट में चिन्हित किए स्थान।


किरण राही/पधर/ मंडी।



दीपावली पर्व के दौरान लोगों की सुरक्षा को देखते हुए पधर उपमंडल के कस्बों और बाजारों में पटाखा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। पटाखा विक्रेताओं को पटाखा बिक्री के लिए उपमंडल प्रशासन द्वारा खुले स्थान चिन्हित किए गए हैं।


आवंटित स्थान को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर पटाखों की बिक्री या भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है।  यह आदेश 19 अक्तूबर से एक नवंबर तक प्रभावी रहेंगे। एसडीएम पधर सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि दिवाली के त्यौहार के दौरान पटाखों की दुकानों में आग लगने जैसी घटनाओं की संभावना को न्यून करने और बाजार में भीड़भाड़ के कारण लोगों की सुरक्षा, उनकी संपत्ति की सुरक्षा को देखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं।


उन्होंने कहा कि पधर में पंचायत कार्यलय डलाह के मैदान, उरला में पटवार सर्किल कार्यलय के पीछे मैदान, कुन्नू में हरड़गलू मैदान, पाली में पटवार सर्किल के समीप और बरोट में लक्कड़ बाजार में पटाखा बिक्री के लिए स्थल चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा बाजार या अन्य जगह पर किसी भी प्रकार के पटाखे बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसकी अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

…लााइसेंस के बिना नहीं होगी बिक्री…

यह भी आदेश जारी किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति वैध लाइसेंस के बिना आतिशबाजी और पटाखे की बिक्री नहीं करेगा। इसके लिए दुकानदार को ई चालान के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा करवा 29 अप्रैल से पहले एसडीएम कार्यलय से अनुमति लेनी होगी।


इन आदेशों को लागू करने के लिए उपमंडलीय पुलिस अधिकारी(एसडीपीओ) और पुलिस थाना प्रभारी पधर को आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं।
आदेशों का उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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