सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता विभाग के जिला कल्याण कार्यालय द्वारा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत पंचायत कार्यालय रिब्बा में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 150 लोगों ने भाग लिया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत रिब्बा की प्रधान राधिका नेगी द्वारा की गई। उन्होंने उपस्थित जनों को नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने समाज में नशे के बढ़ते प्रभाव पर गहरी चिन्ता व्यक्त की एवं सभी से नशे के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करने का आग्रह किया।
शिविर में सुभद्रा देवी, बाल विकास परियोजना अधिकारी पूह द्वारा आई०सी०डी०एस० के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपस्थित लोगों को दी गई। संरक्षण अधिकारी मीरा द्वारा मुख्यमंत्री सुखाश्रय व मुख्यमंत्री सुखशिक्षा योजना के बारे में जानकारी दी गई।
जिला कल्याण अधिकारी बलबीर ठाकुर ने उपस्थित जनों को पी.सी.आर एक्ट व विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी नीतियों व योजनाओं की जानकारी प्रदान की। इसके अलावा पुलिस विभाग के अधिकारी द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान व ड्रग फ्री हिमाचल एप की जानकारी दी गई।
इस अवसर पर जिला प्रबोधन एवं सतर्कता समिति के सदस्य सुशीला मेमे व स्नेह लता, जिला श्रम कल्याण अधिकारी सपन जसरोटिया, पंचायत समिति सदस्य प्रतिभा नेगी, एच.एच.ओ मूरंग जवाहर ठाकुर व पंचायत जनप्रतिनिधियों सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।