बिलासपुर,
जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए बताया कि सदर उपमण्डल के धारटटोह-द्रोबड़-सरयन घाटी सड़क मार्ग के आवश्यक मुरम्मत कार्य के चलते सभी प्रकार के यातायात के लिए आगामी 10 फरवरी, 2026 तक प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक बंद रहेगा।
उन्होंने बताया कि इस अवधि में इस मार्ग पर केवल एम्बुलेंस, स्कूल बसों, वीआईपी वाहनों तथा अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों की आवाजाही की अनुमति रहेगी।
Discover more from Newshimachal24
Subscribe to get the latest posts sent to your email.