डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के लिए आय सीमा अब 12 लाख                                                विद्यार्थियों को मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर मिल सकता है 20 लाख रुपये तक का ऋण

हमीरपुर
अब गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को देश-विदेश के बड़े से बड़े संस्थानों से उच्च शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा हासिल करने के लिए पैसों की कमी आड़े नहीं आएगी। इन परिवारों के बच्चे भी अब विश्व के किसी भी संस्थान से शिक्षा प्राप्त करने के अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। क्योंकि, इन बच्चों के लिए प्रदेश सरकार ने डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के माध्यम से केवल एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान किया है।


उपायुक्त अमरजीत सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अब इस योजना के लिए अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा 4 लाख से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी है। सरकार के इस महत्वपूर्ण संशोधन के बाद अब मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे भी अपनी शिक्षा के लिए मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर 20 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। यह सुविधा केवल बोनाफाइड हिमाचली बच्चों एवं युवाओं के लिए उपलब्ध करवाई गई है।


निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रमुख द्वारा बैंक को जारी विद्यार्थी के संस्तुति पत्र को राज्य नोडल अधिकारी यानि उच्चतर शिक्षा निदेशक द्वारा वेरिफाई किया जाएगा। साढे सात लाख रुपये तक के ऋण पर गारंटी की जरुरत नहीं है। जबकि, साढे सात लाख से 20 लाख रुपये तक के ऋण पर गारंटी प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी।   उपायुक्त अमरजीत सिंह ने जिला के पात्र एवं जरुरतमंद विद्यार्थियों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की हैै।


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