उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि जिला शिमला में 29 गैस एजैन्सी कार्यरत है तथा जिला के विभिन्न क्षेत्रों फोकल बिन्दुओं पर उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर वितरण हेतु प्रत्येक गैस एजेंसी के सम्बन्ध में रूट चार्ट निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार ही गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। जिला शिमला में सभी गैस एजेंसियों को निर्धारित रूट चार्ट का अनुपालन करना अनिवार्य है।
जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जिला शिमला नरेंद्र कुमार धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से गैस सिलेंडर की आपूर्ति निर्धारित तिथि को सम्भव नहीं हो पाती है, तो उस स्थिति में संबंधित गैस एजेंसी द्वारा अगले दिन गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जाती है तथा पंचायत के प्रतिनिधियों व उपभोक्ताओं को व्हाट्सप्प ग्रुप व दूरभाष पर इसकी पूर्व सूचना दी जाती है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अब सभी एजेंसियों को रूट चार्ट का कड़ाई से पालन करना होगा। इससे विशेषकर ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी गैस एजेंसियों को गैस सिलिंडर डिलीवरी वाहन में लाउड स्पीकर, वजन तोलने वाली मशीन, गैस लीक जाँच करने वाला यन्त्र और रूट चार्ट व निर्धारित शुल्क की कॉपी रखनी होगी।
नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि रूट चार्ट की कॉपी सम्बंधित गैस एजेंसियों में भी उपलब्ध रहेगी। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की जानकारी के लिए संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त, रूट चार्ट को लेकर जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जिला शिमला के कार्यालय दूरभाष 0177-2657022 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
Discover more from Newshimachal24
Subscribe to get the latest posts sent to your email.