ऊना जिले में ड्रोन अथवा मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) के संचालन के लिए पंजीकरण अब अनिवार्य कर दिया गया है। जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 33 और 34 के तहत यह आदेश जारी किए हैं।
सुरक्षा कारणों और सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए जारी आदेशों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति, संस्था, संस्थान या सरकारी एजेंसी ड्रोन का संचालन कर रही है, उन्हें आगामी सात दिनों के भीतर अपने ड्रोन संबंधित पुलिस थाने में पंजीकृत करवाने होंगे। भविष्य में खरीदे जाने वाले ड्रोन भी खरीद की तिथि से सात दिनों के भीतर पंजीकृत करवाने होंगे।

पंजीकरण के लिए ड्रोन का मॉडल, सीरियल नंबर (यदि हो), उड़ान क्षमता, उपयोग का उद्देश्य (जैसे कृषि, निगरानी, फोटोग्राफी, आपातकालीन सेवाएं आदि), ऑपरेटर का नाम, पता व संपर्क जानकारी, तथा यदि लागू हो तो रिमोट पायलट लाइसेंस की प्रति देना अनिवार्य होगा।
उपायुक्त ने सभी थाना प्रभारियों को पंजीकरण हेतु रजिस्टर तैयार करने और पुलिस अधीक्षक ऊना को समय-समय पर रिपोर्ट भेजने को कहा है।
उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
Discover more from Newshimachal24
Subscribe to get the latest posts sent to your email.