अनुपूरक मतदाता सूचियों के संबंध में दावे एवं आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि 28 मार्च: राहुल कुमार


आगामी पंचायती राज संस्थाओं के दृष्टिगत राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किये दिशा-निर्देश


बिलासपुर, 20 मार्च: जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पंचायत राज संस्थाओं के आगामी सामान्य चुनावों के दृष्टिगत ऐसी पंचायतें जो गठन या पुनर्गठन या विभाजन की प्रक्रिया से प्रभावित नहीं हुई हैं तथा जिनकी अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन पहले ही किया जा चुका है, उनके लिए अनुपूरक मतदाता सूचियां तैयार करने के संदर्भ में खंड विकास अधिकारियों को पुनरीक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है।


उन्होंने बताया कि तैयार मतदाता सूचियों का निरीक्षण संबंधित पंचायत कार्यालय अथवा खंड विकास अधिकारी कार्यालय में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आयोग की वेबसाइट https://sechimachal.hp.gov.in पर भी मतदाता सूची देखी जा सकती है। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है या किसी नाम को हटाने या संशोधित करने अथवा किसी अन्य त्रुटि के संबंध में आपत्ति दर्ज करनी हो, तो संबंधित व्यक्ति नियमानुसार प्रारूप 2, 3, 4 भरकर अपना दावा या आपत्ति 28 मार्च 2026 तक संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।


उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार ऐसे मतदाता जिनकी आयु 1 अप्रैल 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, उन्हें भी अनुपूरक मतदाता सूची में शामिल किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बताया कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो वह अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। एक व्यक्ति केवल दो फार्म ही संबंधित कार्यालय में जमा या प्रस्तुत कर सकता है।


राहुल कुमार ने बताया कि अनुपूरक मतदाता सूचियों के संबंध में दावे एवं आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि 28 मार्च है जबकि दावे एवं आपत्तियों का निपटारा 02 अप्रैल 6 तक तथा अपील प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि अपीलों का निपटारा 17 अप्रैल को किया जाएगा तथा अनुपूरक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 20 अप्रैल, 2026 या इससे पहले किया जाएगा।


जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपना नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करें तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दें।


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