अंशुल शर्मा।सरकाघाट
सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को गैर कानूनी तरीके से नियमित करने का बड़ा मामला मंडी जिले में हुआ है जिसमें छानबीन के बाद डीसी मंडी की रिपोर्ट पर तहसीलदार बलद्वाड़ा को सस्पेंड कर दिया गया है।
जिले के सरकाघाट उपमंडल की तहसील बलद्वाड़ा में तैनात तहसीलदार अमर सिंह को सस्पेंड करने के आदेश मंगलवार को अपने आदेश संख्या आरईबी ए बी 3-34-2014 के तहत प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने किए। उन्होंने केंद्रीय सिविल सर्विस ब्लासीफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965 की सब रूल 1 आफ रूल 10 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसीलदार बलद्वाड़ा का सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। उनका मुख्यालय मंडलायुक्त कार्यालय मध्य जोन मंडी में फिक्स किया गया है। साथ ही वह बिना मंडलायुक्त की पूर्व अनुमति से अपना मुख्यालय नहीं छोड़ पाएंगे। पूरे विभाग में इस मामले को लेकर हड़कंप मच गया है।
इन आदेशों में कहा गया कि तहसीलदार बलद्वारा अवैध कब्जों के 49 मामलों को जरूरी कानूनी औपचारिकताएं निभाए व इसके लिए तय मापदंडों को अपनाए बिना ही इन्हें नियमित कर दिया। यही नहीं इसका रिकार्ड भी पूरा नहीं रखा गया। केवल 14 मामलों को ही दस्तावेजों में उल्लेखित किया गया जबकि बाकी का कोई रिकार्ड भी नहीं रखा गया। कई फर्जी रिकार्ड भी दर्ज करने की बात इसमें सामने आई है, संबंधित रजिस्टर में भी फर्जी एंट्री करने का मामला भी जांच में सामने आया।
शिकायतों के बाद इस मामले की जांच डीसी मंडी ने एसडीएम सरकाघाट को सौंपी थी। इस जांच में यह सारा गोलमाल पकड़ा गया। यह अपनी तरह का प्रदेश में पहला मामला था जिसमें बिना किसी जरूरी कानूनी प्रक्रिया को अपनाए बिना ही सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे नियमित कर दिए।
जांच रिपोर्ट आने व आरोपों को सही पाए जाने के बाद डीसी मंडी ने रविवार 25 जुलाई को ही अपनी रिपोर्ट प्रधान सचिव राजस्व को भेजी जिसमें इस सारे प्रकरण का उल्लेख करते हुए उचित कार्रवाई की अनुशंसा की गई। इसमें उनके खिलाफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1965 के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश की गई थी।
प्रधान राजस्व ने तहसीलदार बलद्वाड़ा को सस्पेंड करने के आदेशों की प्रति मंडलायुक्त मंडी, डीसी मंडी को भी प्रेषित कर दी है।
