घरों में वेल्डिंग मशीन और पॉलिशिंग मशीन जैसे उच्च बिजली खपत वाले उपकरणों का उपयोग करने से पहले विद्युत विभाग से लें अनुमति




किरण राही/पधर (मंडी) ।


सहायक अभियंता नितिन चंदेल ने कहा कि विद्युत् उप मंडल पधर के अधीन आने वाले सभी उपभोक्ताओं  से अपील की  कि घरों में वैल्डिंग का कार्य, पॉलिशिंग मशीन, प्लैनर मशीन व अन्य डिस्टरबिंग लोड जैसे उच्च बिजली खपत वाले उपकरणों का उपयोग करने से पहले बिजली बोर्ड से अनुमति लेना जरुरी है।

अगर कोई भी उपभोक्ता मोबाइल वैल्डिंग सेट, पॉलिशिंग मशीन, प्लैनर मशीन व अन्य डिस्टरबिंग लोड उपकरणों का उपयोग करता है। तो उन्हें नियमानुसार प्रतिदिन के हिसाब से 200 रुपए अतिरिक्त फ़ीस विद्युत उप-मंडल कार्यलय पधर में देनी होगी। अगर कोई उपभोक्ता बिना अनुमति के घर पर वैल्डिंग सेट, पॉलिशिंग मशीन, प्लैनर मशीन व अन्य डिस्टरबिंग लोड उपकरण चलाता पकड़ा जाता है तो उसे नियमानुसार जुर्माना देना होगा। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की कि जब भी घर में उपरोक्त कार्य करवाएँ तो विभाग से पहले अनुमति सुनिश्चित करे।

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