जीएसटी के नए प्रावधान के बारे में पधर के व्यापारी किए जागरूक


सहायक आयुक्त संगीता गुरंग की अध्यक्षता में  कार्यशाला का आयोजन ।

किरण राही/पधर(मंडी)।


राज्य कर एवं आबकारी विभाग के सौजन्य से व्यापारियों को जीएसटी के नए प्रावधानों के बारे में जागरूक करने के लिए पधर के एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें राज्य कर एवं आबकारी विभाग की सहायक आयुक्त संगीता गुरंग द्वारा व्यापारियों को जीएसटी काउंसिलिंग द्वारा जीएसटी के तहत लिए गए नए निर्णयों तथा जीएसटी में किए गए संशोधनों बारे जानकारी मुहैया करवाई गई। गुरंग ने बताया कि हाल ही में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई आवश्यक निर्णय लिए गए हैं।


जिस पर विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी आर वन की सेक्शन 73 के तहत अब वर्ष 2017-2018, 2018-2019 तथा 2019-2020 के तहत जिन भी करोबारियों को जीएसटी के बकाया डिमांड तथा पनेल्टी के नोटिस जारी किये गये है। उन्हें कांउसिल द्वारा कुछ रियायत दी गई है।


जिसके तहत करोबारी डिमांड नोटिस की रकम का भुगतान 31 मार्च 2025 से पहले कर देता है तो उससे जुर्माना तथा ब्याज नहीं बसूला जायेगा। कार्यशाला में मौजूद व्यापारियों ने कर एवम आबकारी विभाग से ऑनलाइन जीएसटी सब्मिट करने के लिए प्रशिक्षण देने की मांग रखी। व्यापारियों ने कहा कि वे अपना जीएसटी व अन्य टैक्स भरने का कार्य स्वयं करना चाहते हैं।

लेकिन ऑनलाइन टैक्स सब्मिट करने का ज्ञान न होने की वजह से परेशानी हो रही है। विभाग व्यापारियों को एक या दो कार्यशाला लगाकर ऑन लाइन प्रक्रिया बारे प्रशिक्षण दे।
इस बारे में सहायक आयुक्त संगीता गुरंग ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि वे इस बारे में विभागीय अधिकारियों से विचार विमर्श कर कार्यशाला का आयोजन करवाने का प्रयास करेंगी।

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