न्यूज़ हिमाचल24 कुल्लु
बच्चों को भिक्षावृति के लिये बाध्य करना और उन्हें आजीविका के नाम पर इस धंधे में धकेलना काननून अपराध है और ऐसे अभिभावकों के विरूद्ध सख्त कानूनी कारवाई की जाएगी।
यह बात उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने जिला बाल सरंक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही।
उपायुक्त ने कहा कि अस्थाई बस्तियों में अभिभावकों को इस बारे जागरूक करने के लिये समय-समय पर शिविर लगाए जाने चाहिए। इसके बावजूद कोई अभिभावक अपने बच्चों को शहर में भिक्षा के लिये प्रेरित करता है अथवा भेजता है तो उनके खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी।
उपनिदेशक उच्च शिक्षा शांति लाल शर्मा, प्रारंभिक शिक्षा सुरजीत राव, मित्रिदेव तहसीलदार, जिला कार्यक्रम अधिकारी, चाईल्ड हेल्पलाईन से शालिनी वत्स, बाल कल्याण समिति के सदस्यों में छेरिंग डोलमा, पुष्पा व टशी नोरबू सहित अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
