न्यूज़ हिमाचल24 कुल्लु
जिला पर्यटन विकास अधिकारी सुनयना शर्मा ने बताया कि रिवर राफ्टिंग व रिवर क्रॉसिंग जैसी विविध साहसिक गतिविधियां 15 जुलाई से 15 सितंबर 2022 तक बंद रहेंगीं।
यह आदेश हिमाचल प्रदेश रिवर राफ्टिंग नियम 2005 तथा विविध सासिक गतिविधियां नियम, 2017 के अंतर्गत जारी किए गए हैं।
आदेश में कहा गया है कि इन दो महीनों को छोड़ शेष पूरा साल रिवर राफ्टिंग व रिवर क्रॉसिंग गतिविधियां की जा सकती हैं। नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
