किरण/ पधर( मंडी )
मंडी, 04 नवम्बर: विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला मंडी में मतदान से 72 घंटे पूर्व यानि 10 नवम्बर सायं 5 बजे से 12 नवम्बर, सायं 5 बजे तक या मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक ड्राई डे घोषित किया गया है। जिला दंडाधिकारी अरिंदम चौधरी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि मंडी जिले में 12 नवम्बर को होने वाले विधानसभा के चुनावों के दृष्टिगत होटलों, ढाबों, दुकानों अथवा अन्य सार्वजनिक एवं निजी स्थलों पर शराब इत्यादि जैसे किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री और वितरण पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा मतगणना के दिन 8 दिसम्बर को भी जिला में ‘ड्राई डे’ रहेगा, ताकि चुनावी प्रक्रिया का स्वतंत्र, शांति प्रिय एवं सुचारू निष्पादन सुनिश्चित हो सके।
आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।